
प्रतिरूप फोटो
Google Creative Commons
इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी। एसयूवी चालक इरफान अब्दुल रहीम बिलकिया को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है।
यहां की एक सत्र अदालत ने पांच अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर कई वाहनों को टक्कर मारने वाले ‘स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल’ (एसयूवी) के चालक को शनिवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी।
एसयूवी चालक इरफान अब्दुल रहीम बिलकिया को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.एस. गायके ने शनिवार को इरफान को जमानत देने से इनकार कर दिया।
हालांकि, आदेश का विवरण उपलब्ध नहीं हो सका है।
इससे पहले, दादर की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने भी इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इरफान ने मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि दुर्घटना प्रशासनिक तंत्र की विफलता का परिणाम है।
गौरतलब है कि निर्माण व्यवसाय से जुड़े इरफान जोगेश्वरी से घर लौट रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अपनी एसयूवी से पुल पर खड़ी तीन कारों और एक एम्बुलेंस में कथित तौर पर टक्कर मार दी थी। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और आठ घायल हुए।
Disclaimer:प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
अन्य न्यूज़
www.prabhasakshi.com
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by The2ndPost. Publisher: www.prabhasakshi.com