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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में प्रश्नकाल में कहा कि ओबीसी के लिए जो संशोधित छात्रवृत्ति है, उसके लागू होने के बाद ‘शिक्षा के अधिकार’ (आरटीई) अधिनियम के तहत ओबीसी के छात्रों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है।
नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) छात्रों के लिए संशोधित छात्रवृत्ति लागू होने के बाद इस वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या के पंजीकरण में वृद्धि हुई है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में प्रश्नकाल में कहा कि ओबीसी के लिए जो संशोधित छात्रवृत्ति है, उसके लागू होने के बाद ‘शिक्षा के अधिकार’ (आरटीई) अधिनियम के तहत ओबीसी के छात्रों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जयंत कुमार राय के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि 2019-20 में पहली कक्षा से आठवीं कक्षा में पंजीकरण कराने वाले ओबीसी के छात्रों की संख्या 10,16,82,222 थी जो 2020-21 में बढ़कर 11,10,57,666 हो गयी।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा, ‘‘मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति में आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बंद की गयी है, लेकिन 9वीं और 10वीं के छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जा रही है और उसकी राशि में भी वृद्धि की गयी है।
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